
What is Love Jihad : जानिए लव जिहाद क्या है?, लव जिहाद और प्यार में अंतर और क्या सच है लव जैहाद ..
What is Love Jihad: जैसा कि दोस्तों आज हम बहुत ही गंभीर मसला पर बात करने जा रहे हैं और वह विषय है लव जिहाद (LOVE Jihad) यह एक ऐसा मामला है जिसकों पिछले कुछ सालों में देश में विवाद होता रहता है। जहाँ एक पक्ष का कहना है कि लव जिहाद (LOVE Jihad) होता हैं और इसे रोकना अवश्यक हैं। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती हैं। यह केवल लोगों के बीच नफरत फैलाने का साजिश हैं। सबसे पहले आपको बताते है कि लव जिहाद क्या है? Lulu Mall: क्या होता है लुलु का मतलब ? और जाने 80% मुस्लिम लड़के और 20% हिंदू लड़कियां?
लव जिहाद क्या है? (What is Love Jihad)
लव जिहाद मूलतः शब्दों से मिलकर बना होता है – लव और जिहाद. लव एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है प्यार , मोहब्बत, इश्क और जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। अर्थात सिंपल भाषा में लव जिहाद का मतलब समझे तो यह है कि किसी लड़की को अपना कोई खास मकसद पूरा करने के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाना और उसका धर्म परिवर्तन करवाना। इसे ही लव जिहाद कहते हैं।लव जैहाद और प्यार के बीच का अंतर
प्यार और लव जिहाद में क्या अंतर है समझिए लव जैहाद के ज्यादातर मामला में लड़की नाबालिक होती यानी 16 से 20 साल तक के और उसका उद्देश्य रहता है कि धर्मांतरण के बाद निकाह करना। और उसके बाद कुछ महीने के बाद लड़की को परेशान किया जाता है , फिर तलाक दिया जाता और कई ज्यादातर तो मामले में हत्या कर दिया जाता है। कई बार लड़कियो है। अश्लील विडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है,और धर्मांतरण या निकाह करने पर मजबुर कर दिया जाता है। कई बार लव जैहाद केस में देखा गया है। कि लड़की को मुस्लिम लड़के हिन्दू नाम बताते , खुद को हिन्दू भी बताते है। जबकि असल में वो मुस्लिम रहता है जबतक लड़की पता चलता है तबतक काफी देर हो चुका होता हैकेटजबकि प्यार ऐसा कुछ नहीं होता है। प्यार हमेशा लड़की-लड़को दोनो सच बताते है। प्यार अक्सर ही एक उम्र के लड़की और लड़के के बीच होता है। प्यार दोनो तरफ किसी का धर्मांतरण नहीं होता है। ना किसी तरह के ब्लैकमेल या फिर शादी के लिए दवाब डाला जाता है। दोनो फैमली तैयार होने के बाद ही शादी करते है। (What is Love Jihad)लव जिहाद का वजह (Cause of Love Jihad)

सुप्रीम कोर्ट ने माना लव जिहाद? (Supreme Court accepted Love Jihad?)
लव जिहाद होता है या नहीं यह बात सुप्रीम कोर्ट मानता है या नहीं, इसको लेकर तो फ़िलहाल कुछ कहना कठिन है। लेकिन अखिला उर्फ हादिया केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जरूर यह कहा था कि, ‘जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और जिसमें उसे आखिर में सुसाइड करना होता है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास उद्देश्य के लिए राजी करना आसान हो गया है। यानी इशारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी लव जैहाद वास्तविकता को मान लिया है।लव जिहाद कानून क्या है? (What is Love Jihad Law?)
लव जिहाद को लेकर सबसे पहले उत्तरप्रदेश की सरकार ने एक कानून ‘गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2020’ बनाया था। इस कानून के मुताबिक किसी का शादी के बाद या पहले जबरन धर्म परिवर्तन करने पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन भारत के कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बने हुए है। देश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश में कानून है।केरल के वामपंथी सरकार ने माना कि लव जिहाद वास्तव और कई उदाहरण
केरल उच्च न्यायालय का ‘शाहन शाह विरूद्ध केरल सरकार’ प्रकरण का निर्णय 6/11/ 2009 को राज्य में लव जिहाद (LOVE Jihad) की वास्तविकता बताया था। हैराण करने बात ये है कि ये सब केरल के वामपंथी ने सरकार ने कहा था। कुछ अन्य बिंदू समझिए इस मामला को अक्सर ये कहा जाता है कि ये मुद्दा भाजपा सरकार में ज्यादा उठा है। किंतु बात सच से कही दुर है। कुछ उदाहरण समझिए ये मामला 2010 का है जब महाराष्ट्र सरकार ने महिलाआें पर अत्याचार रोकने के लिए निवृत्त न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है । उसने वर्ष 2010 में प्रतिवेदन दिया है । उसमें कहा गया है कि ‘लव जिहाद’ के माध्यम से हिन्दू लडकियों को इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए दबाव डाला जाता है । यह धर्मांतरण रोकने के लिए महाराष्ट्र शासन उड़ीसा और मध्यप्रदेश के समान ‘धर्मांतर बंदी कानून’ बनाए, यह शिफारस गृह विभाग से की थी । उस समय ना तो भाजपा का महाराष्ट्र में सरकार था ना ही केन्द्र में था। दोनो जगह पर कांग्रेस के सरकार था । इस से यही समझ में आता है कि विषय काफी पुराना है।जनसूचना का अधिकार’ कानून (RTI) मिली थी जानकारी
