
Bihar Municipal Election: क्या सच में
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मिस्टेक? सुशील मोदी ने उम्मीदवारों को किया सतर्क, जानें??
Bihar Municipal Election:बिहार निकाय चुनाव (Bihar Nagar Nigam Election 2022) में अति पिछड़ा के आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद 4 अक्टूबर को निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया और अदालत के आदेश के बाद अक्टूबर में नीतीश सरकार ने पिछड़ा आयोग के लिए कमीशन का गठन किया था। जिसके कल शाम को चुनाव का नया तारीखों का ऐलान किया है। जिसमें पहला पेज का 18 दिसंबर और दुसरा पेज को 28 तारीख को करवाए जाएगा। जबकि गिनती 20 और 30 को करवाए जाएगा।

Bihar Municipal Election
लेकिन सुशील मोदी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए बनाए गए ‘डेडीकेटेड कमीशन’ पर रोक लगा दी है। जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक तौर पिछड़ेपन डेडीकेटेड कमीशन’ रोक लगाया है। जाने आपके इधर कब होगा नगर निगम चुनाव और नहीं होगा नया नॉमिनेशनBihar Municipal Election
सुशील मोदी का बड़ा बयान
